सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के आधार पर गुजरात के कानून मंत्री भूपेन्द्र सिंह चूडासमा का निर्वाचन रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने चूडासमा की अपील पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर रोक लगाई।
इसके साथ ही पीठ ने चूडासमा के प्रतिद्वन्दी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किया है।
भूपेन्द्र सिंह चूडासमा 2017 के विधान सभा चुनाव में ढोलकिया सीट से 327 सीटों से विजयी घोषित किए गए थे। वह इस समय गुजरात की विजय रूपाणी सरकार में कानून मंत्री हैं।
गौरतलब है कि चूडासमा अपना ने अपना निर्वाचन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी अपील में मामले का निबटारा होने तक अंतरिम राहत के रूप में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
बता दें कि, हाईकोर्ट ने अश्विन राठौड़ की याचिका पर 12 मई को चूडासमा का निर्वाचन कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मतगणना के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने डाक से मिले 429 मतों को गैरकानूनी तरीके से अस्वीकार कर दिया था।
जबकि, इस चुनाव मे जीत और हाल का अंतर सिर्फ 327 मतों का ही था। यानी की विधानसभा चुनाव में ढोलकिया सीट से भाजपा प्रत्याशी चूडासमा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल 327 मतों से हरा कर सीट पर कब्जा किया था।