नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रविवार को स्पष्ट किया कि उड़ान के दौरान विमान में यात्रियों के फोटो खींचने या वीडियो बनाने पर कोई रोक नहीं है। यात्री ऐसे किसी उपकरण से किसी तरह की रिकॉर्डिग नहीं कर सकते, जिससे वहां हलचल पैदा हो, उड़ान संचालन में किसी तरह की बाधा पहुंचे, सुरक्षा मानकों या क्रू मेंबर द्वारा प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन हो। विमानन नियामक ने शनिवार को कहा था कि यदि उड़ान के दौरान विमान के भीतर कोई व्यक्ति फोटो खींचते पाया जाता है तो उस विमान की सेवा को दो हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

दरअसल, दो दिन पहले कंगना रनोट की मुंबई यात्रा के दौरान इंडिगो की उड़ान में अपरा-तफरी मच गई थी। इसके बाद ही डीजीसीए ने यह चेतावनी जारी की थी। अपने नए आदेश में डीजीसीए ने कहा है कि अगर सुरक्षा मानकों और तय दिशानिर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यही नहीं डीजीसीए ने चंडीगढ़-मुंबई फ्लाइट में पत्रकारों द्वारा कथित रूप से सुरक्षा और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर इंडिगो से उचित कार्रवाई करने को भी कहा था।
डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा था कि 6ई264 उड़ान के कुछ वीडियो देखे गए जिनमें पत्रकार एक-दूसरे के बहुत करीब खड़े हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह सुरक्षा और शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन है। डीजीसीए के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कंगना चंडीगढ़-मुंबई उड़ान की सामने वाली सीट पर बैठी थीं। कई पत्रकार भी उसी विमान से सफर कर रहे थे। अधिकारियों की मानें तो इस घटना को लेकर सबसे प्रमुख मसला उड़ान के दौरान तस्वीर खींचना था जो एयरक्राफ्ट रूल-13 का उल्लंघन है। इसके अलावा कोविड-19 से जुडे़ प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal