नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (एआइएफएफ) के अध्यक्ष बने रहेंगे। एआइएफएफ ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसका दावा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एआइएफएफ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को रद कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूर्व भारतीय गोलकीपर भास्कर गांगुली को एआइएफएफ का लोकपाल नियुक्त किया।
भास्कर दो सदस्यों वाली समिति के प्रमुख होंगे जो एआइएफएफ के कामकाज पर निगरानी रखेगी। गांगुली के दूसरे साथी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी होंगे और उन दोनों को आठ सप्ताह के अंदर एआइएफएफ का संविधान तैयार करने का काम दिया गया है। 1982 एशियाई खेलों में गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव को यह कहते हुए रद कर दिया था कि चुनाव प्रकिया में राष्ट्रीय खेल संहिता के नियमों का पालन नहीं किया गया। आचार संहिता में शर्त है कि किसी खेल संघ का कोई पदाधिकारी एक पद पर चार-चार साल के दो कार्यकाल बिताने के बाद चार साल तक उसी संघ में किसी और पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। पटेल 2009 में प्रिय रंजन दासमुंशी की जगह एआइएफएफ के अध्यक्ष बने थे। इससे पहले वह उपाध्यक्ष थे। हाई कोर्ट ने नए सिरे से पांच महीने के अंदर चुनाव कराने का भी आदेश दिया था।’