सांसद ने बताया कि केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनको एक जानकारी दी। बताया कि विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने देश भर में 149 नये पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है। इसमें से रोहतक में भी एक पासपोर्ट सेवा केंद्र मंजूर किया गया है, इसे जल्द ही क्रियान्वित किया जायेगा। सांसद ने रोहतक के अलावा रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, नारनौल, नूह, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में पासपोर्ट केंद्र खोलने की मांग की है।
सांसद ने बताया कि हाल ही में पंजाब के पटियाला में पासपोर्ट केंद्र की मांग पूरी हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी ने मिलकर 3 नवंबर को लीला भवन चौक स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह पंजाब का दूसरा और देश का 59वां पासपोर्ट सेवा केंद्र है। केंद्र शुरू होते ही यहां नया पासपोर्ट बनाने और पुराने को रिन्यू करने की शुरुआत भी हो गई।
इसके अलावा जान लीजिए कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ डोक्यूमेंट चाहिएं और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। प्रोसेस शुरू होगा, 3 दिन में अप्वाइंटमेंट और 7 दिन में पासपोर्ट हाथ में होगा। तीन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्मैट एनेक्सचर-1 के साथ एक ऐफिडेविट (नागरिकता की घोषणा, फैमिली डिटेल्स और किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना) है।
अब पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ डोक्यूमेंट चाहिएं और ऑनलाइन आवेदन कीजिए। प्रोसेस शुरू होगा, 3 दिन में अप्वाइंटमेंट और 7 दिन में पासपोर्ट हाथ में होगा। तीन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्मैट एनेक्सचर-1 के साथ एक ऐफिडेविट (नागरिकता की घोषणा, फैमिली डिटेल्स और किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना) है।
पासपोर्ट फॉर्म के अनुलग्नकों का नंबर 15 से घटाकर 9 कर दिया गया है। इसलिए अब 9 तरह के मामलों में एनेक्सचर देना होगा। एनेक्सचर ए, सी, डी, ई और के को हटा दिया गया है और कुछ को मर्ज कर दिया गया है। ऐसे में डोक्यूमेंट्स की संख्या अब कम हो गई है। अब 8 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पासपोर्ट फीस में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए सरकारी कर्मचारी अपना सर्विस रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड भी दे सकते हैं।
पासपोर्ट बनवाने के लिए अब शादीशुदा लोगों को विवाह प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी। जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें भी तलाक के दस्तावेज नहीं देनें होंगे। इसके साथ ही पति या पत्नी का नाम देना भी जरूरी नहीं होगा। अनाथ बच्चों को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र देने से छूट मिल गई है। अब अनाथालय या चाइल्ड केयर होम के प्रमुख का घोषणापत्र देने से ही काम चल जाएगा। गोद लिए बच्चे के लिए रजिस्टर्ड प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है।
पहले पासपोर्ट बनवाने में पहले कम से कम एक महीने का वक्त लगता था। पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा समय जाया होता था। अब लोकल पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिए इसे आसानी से बनवाया जा सकता है। अब पासपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा। सेवा के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। पासपोर्ट केंद्र आधार नंबर की वैधता की जांच अब ऑनलाइन करेगा।
इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड की जांच की भी जरूरत पड़ी तो इससे संबंधित डेटाबेस के जरिए की जाएगी। यह सब प्रक्रिया पासपोर्ट के लिए आवेदन अप्रूव होने के पहले ही संपन्न की जाएगी। यदि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज के उलट कुछ पाया जाता है तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा।