दिल्ली में नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (NAI) के नए हेडक्वाटर के उद्घाटन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। राजनाथ ने कहा कि ऐसे आरोप समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे आरोप पहले भी सामने आए हैं जिसका कोई आधार नहीं होता।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि दी गई जानकारियां आधारहीन और अपमानजनक हैं। जय शाह कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार उद्योगपति हैं। उन्हें बैंक से ऋण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अनसिक्योर्ड ऋण लिया। इसे ब्याज सहित टीडीएस काट कर चुकाया।
अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढवी ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मामले की अदालती जांच कराने का आदेश दिया है। इसमें यह जांच की जाएगी कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं अथवा नहीं। कुल सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
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