मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की अपील को ठुकरा दिया. कर्नल पुरोहित बुधवार को कुछ ही देर में जेल से बाहर आएंगे. मंगलवार को कर्नल पुरोहित ने कहा था कि वह बाहर आने पर काफी खुश हैं, वह आगे भी देश की सेवा करना चाहते हैं. बाहर आने के बाद वह पुणे अपने घर जाएंगे, जहां वे अपने परिवार और पालतू कुत्ते से मिलेंगे.
2008 में हुए इस ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे. पुरोहित को सशर्त जमानत दी गई है, वह बिना कोर्ट की अनुमित के विदेश नहीं जा सकेंगे. पुरोहित नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद थे.
इससे पहले इसी साल 25 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिक रद्द कर दी थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी. वहीं ब्लास्ट की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
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एटीएस कर रही थी जांच
इस मामले की जांच पहले एटीएस के पास थी, जिसके बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई. एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित की बेल का विरोध किया था. एनआईए का मानना है कि जो आरोप पुरोहित के खिलाफ हैं वो गंभीर प्रकृति के हैं. एनआईए का मानना था कि कर्नल पुरोहित को बेल मिलने का ये सही समय नहीं है.
बता दें कि 29 सितंबर, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 79 लोग गंभीर रुप से घायल हुए थे. इस मामले में दायर की गई चार्जशीट में 14 आरोपियों के नाम थे. ब्लास्ट के लिए आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को गिरफ्तार कर लिया गया था.