उत्तराखंड में आबकारी नीति का बड़ा संशोधन

उत्तराखंड में शराब पीने वालों को 15 दिसंबर से एक और झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) फिर से लागू किया जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य में शराब की कीमतें प्रति बोतल 40 से लेकर 100 रुपये तक बढ़ जाएंगी।

आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश मिलने के बाद संशोधित दरों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए टाइम-लाइन तय की गई है। इसके लिए विभाग को अनुरोध भी मिला था कि उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए, जिसके तहत नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की नीति बनाते समय एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया था, तब विभाग का कहना था कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक्साइज ड्यूटी पर वैट नहीं लगता है।

उत्तराखंड की नीति को अन्य राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। राज्य के वित्त विभाग ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। वित्त विभाग की आपत्ति के कारण एक्साइज ड्यूटी पर वैट को फिर से जोड़ने जा रहा है।

इसके बाद कंट्री मेड अंग्रेजी शराब के पव्वे पर 10 रुपये और बोतल पर 40 रुपये का इजाफा होगा। वहीं, विदेश से आने वाली अंग्रेजी शराब की बोतलों के दाम 100 रुपये तक बढ़ जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड में आसपास के राज्य हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुकाबले पहले से शराब के दाम ज्यादा हैं।

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