मध्य प्रदेश सरकार ने घरेलू हिंसा के कारण विकलांग होने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना को मंगलवार को मंजूरी दी है. एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.

अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 40 प्रतिशत तक विकलांग महिलाओं को दो लाख रुपए, जबकि 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग महिलाओं को चार लाख रुपए दिए जाएंगे. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अगर मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो पीड़ित महिलाओं को घर से अदालत तक आने-जाने का परिवहन खर्च भी मिलेगा.
इन्हें भी मिलेगा लाभ
इसी तरह मंत्रि-परिषद् ने गैस पीड़ित और उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था, आयुष्मान निरामयम मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक, एनएचपीएस योजना में चिन्हित अस्पतालों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का फैसला लिया है.
शराब नीति को भी मिली मंजूरी
मंत्रि परिषद ने वाणिज्य कर विभाग के प्रस्तावित 2022-23 की आबकारी नीति और मध्य प्रदेश विरासत (पारंपरिक) शराब नीति को भी मंजूरी प्रदान की. बैठक में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और उनके बच्चों को ‘आयुष्मान निरामयम योजना’ के तहत पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.
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