साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आसाराम आश्रम के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम आश्रम की याचिका गुरुवार को खारिज कर प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी।
साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आसाराम आश्रम के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम आश्रम की याचिका गुरुवार को खारिज कर प्रशासन को अवैध अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी।
सरदार पटेल खेल परिसर से कुछ ही दूरी पर है आश्रम
याचिका में सरकार द्वारा शहर के मोटेरा क्षेत्र में भूखंड को कब्जा मुक्त करने के प्रयास के खिलाफ आपत्ति जताई गई थी। यह भूखंड नरेन्द्र मोदी स्टेडियम और निर्माणाधीन सरदार पटेल खेल परिसर से कुछ ही दूरी पर है।
अदालत के इस फैसले से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का विस्तार हो सकेगा। गुजरात सरकार व अहमदाबाद महानगरपालिका 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए प्रयासरत है।
दशकों पहले यह जमीन सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी
याचिका के खिलाफ सरकारी वकील जीएच विर्क ने जस्टिस वैभवी नानवती की एकल पीठ को बताया कि यह यह अचानक की गई कार्रवाई नहीं है। आश्रम को नोटिस दिया व सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। दशकों पहले यह जमीन सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी लेकिन, धीरे-धीरे अतिक्रमण करके आश्रम का विस्तार किया गया, इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता।
सरकारी वकील ने कहा कि जमीन इस शर्त पर आवंटित की गई थी कि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा और अनुमति संबंधी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा लेकिन निरीक्षण से पता चला कि आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक निर्माण और कब्जा हो चुका है।
अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी कर रहा है और ओलंपिक के लिए दीर्घकालिक आकांक्षाओं को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे में राज्य द्वारा भूमि को पुन: प्राप्त करने का प्रयास क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विकास के प्रयासों को बढ़ावा देता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने आश्रम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
पिछले करीब चार दशक से आसाराम का आश्रम चल रहा है
अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में पिछले करीब चार दशक से आसाराम का आश्रम चल रहा है। आसाराम आश्रम ने 15 हजार वर्गमीटर जमीन अवैध निर्माण कर रखा है।
महानगरपालिका ने आश्रम के लिए करीब 33 हजार वर्ग मीटर जमीन का आवंटन किया था। आश्रम संचालकों ने साबरमती नदी के किनारा और मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर आश्रम के अलग-अलग कमरे भवन आदि का निर्माण कर लिया।
नगर निगम की लीगल कमेटी ने बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निगम के वेस्ट जोन के अधिकारी ने कहा कि आश्रम द्वारा कब्जा की गई जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई थी, लेकिन उस पर गैरकानूनी तरीके से निर्माण किया गया। ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण को शुल्क लेकर नियमित नहीं किया जा सकता है।
आश्रम का आवेदन महानगरपालिका ने अक्टूबर 2025 में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद आश्रम ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
स्टेडियम के आसपास के इलाके के लिए मास्टर प्लान तैयार
लीगल कमेटी के चेयरमैन प्रकाश गुर्जर के अनुसार नरेन्द्र मोदी स्टेडिम के आसपास सरदार पटेल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स डेवलपमेंट फेज-2 का काम होगा। इसलिए वहां बने गैर-कानूनी निर्माण गिराने के नोटिस जारी किए गए हैं। स्टेडियम के आसपास के इलाके के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस जमीन को 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल व 2036 में संभावित ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए विकसित की जाएगी।
जेल में है आसाराम
गौरतलब है कि आसाराम को वर्ष 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2023 में, गांधीनगर की अदालत ने उसे दुष्कर्म के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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