दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है.
एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा ये आदेश दिया गया है. एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है.
एम्स की ओर से अदालत में ये भी कहा गया कि कोविड महामारी का समय है, लिहाजा हड़ताल पर नहीं जा सकते. मामले की अलगी सुनवाई 18 जनवरी को होगी.
बता दें कि AIIMS की 5000 नर्स वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरे मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं. इससे पहले नर्सों को AIIMS प्रशासन ने आगाह किया कि अगर ड्यूटी रोस्टर में मौजूद नर्स अपनी ड्यूटी पर नहीं आती हैं तो उन्हें अनुपस्थित मार्क किया जाएगा.
एम्स प्रशासन ने नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए 170 नर्सों को आउटसोर्स किया. यानी कि बाहर से 170 नर्स मंगाई हैं. एम्स प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहीं नर्सों को पत्र लिखकर कहा था कि ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही नर्सों के लिए उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर उन्हें कार्य से अनुपस्थित माना जाएगा.