नई दिल्ली घर का सपना दिखाकर लेट लटीफी करने वाले बिल्डर्स और डेवलेपर्स पर सरकारी शिंकजा और कसने वाली है।
सरकार ने नया नियम बना दिया है कि यदि कोई बिल्डर पहले से निर्धारित समय पर अगर घर का कब्जा नहीं देता है तो उसे 12 फीसदी की दर से खरीददार की रकम पर ब्याज देना होगा।
यह नियम पहले दिल्ली और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान-निकोबारस दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली में लागू होगा। उसके बाद यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और गोवा में लागू होगा।