पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं, ट्रिपल तलाक असंवैधानिक: इलाहाबाद HC

allahabad-high-court_1468537526इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर दो मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्‍पणी की।
 हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की हिना और उमरबी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। 24 वर्षीय हिना की शादी 53 साल के एक शख्स से हुई थी, जिसने उसे बाद में तलाक दे दिया।
गौरतलब है कि ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर केंद्र सरकार और मुस्लिम संगठन आमने-सामने हैं। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस धार्मिक मामलों में दखल करार दिया था। 

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