शादी के बाद कपल्स के बीच शारीरिक सम्बन्ध को अहम माना गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जोड़े की नौ साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद शादी को रद्द कर दिया। इस महिला ने कहा था कि इसके पति ने उससे कागज़ पर दस्तखत करवाकर धोखे से शादी की है। दोनों ने इन सालों के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाए।
शारीरिक संबंध बना रिश्ता टूटने का कारण:
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, इस मामले में शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई भी सुबूत नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया जाता है। इस कपल की शादी नौ साल पहले हुई थी। कपल की शादी में पहले दिन से ही दिक्कत चल रही है और ये मामला भी तभी से चल रहा है।
गर्भवती भी हुई महिला:
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के पति ने कहा था कि वह लोग शादी के बाद साथ रहे हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनें। पति ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान महिला गर्भवती भी हुई, लेकिन उसने गर्भपात करवा लिया।