नई दिल्ली। अधिकारों की जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह दिल्ली और केंद्र के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले के फैसले का इंतजार करे।
यहां पर याद दिला दें कि दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि राजधानी में असमंजस की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।
इस याचिका के माध्यम से पूछा गया था कि दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनावाई के लिए तैयार हो गया था। दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से कहा था कि राजधानी में असमंजस की स्थिति है इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं।