आयकर विभाग ने सभी बैंकों से कहा है कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक खोले गए खाताधारकों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। साथ ही कहा है कि 30 अप्रैल तक अपना केवाईसी डीटेल्स और आधार नंबर बैंक या संबंधित वित्तीय संस्थानों को नहीं दिए तो खाते बंद हो सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि इन खातों के निर्बाध संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस ऐक्ट (एफएटीसीए) नियमों के तहत उपर्युक्त जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइ भी करना होगा।
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अगर खाताधारक ये डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में नाकामयाब रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।
आयकर विभाग ने कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 तक खोले गए खातों को अपने ग्राहक (KYC) विवरण और उनके आधार नंबरों को बैंक और वित्तीय संस्थानों को 30 अप्रैल तक सबमिट करना होगा। इनकम टैक्स ने कहा कि समय सीम के अंदर अगर खाता धारक विवरण देने में असमर्थ है तो बैंकों खातों को बंद कर दिया जाएगा।
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आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, खाता धारकों को सूचित किया जा सकता है कि यदि 30 अप्रैल, 2017 तक स्वयं-प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए गए हैं, तो खातों को बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब होगा कि वित्तीय संस्थान खाताधारक को ऐसे खातों के संबंध में किसी भी लेन-देन को प्रभावित करने से रोक देगा। “