नई दिल्ली : यदि आप किसी बैंक के खाता धारक हैं और आपके पास पैन कार्ड हैं तो उसे अपनी शाखा में जाकर अपडेट कराएं ,अन्यथा आपका बैंक खाता फ्रिज भी किया जा सकता हैं. यह बात आयकर विभाग के नए निर्देशों में कही गई हैं.
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बता दें कि इस बारे में सभी बैंकों ने अपने-अपने खाताधारकों को 28 फरवरी तक अपने पैन कार्ड से जुडी जानकारी अपडेट करवाने को कहा है. बैंकों ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है वे लोग फार्म-60 भरें. सरकारी बैंकों ने इस बाबत अपने ग्राहकों को पत्र भेजकर भी सूचित किया हैं.बैंकों के अनुसार आयकर विभाग ने ऐसे बैंक खाताधारकों के खाते फ्रीज कर दिए है जो कि पैन कार्ड से जुड़े नहीं है.
बैंकों की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया हैं कि केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले खाताधारकों के लिए भी पैन कार्ड कि जानकारी देना अनिवार्य है. बता दें फार्म 60 यह साबित करने के लिए भरवाया जाता है कि सबंधित व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है. इसके साथ आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जनधन खाता सहित जीरों बैंलेंस वाले खाताधारकों के लिए पैन कार्ड देने का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा.