26 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी केस में CBI ने छोटा राजन को 2 साल की सजा सुनाई

छोटा राजन से जुड़े एक मामले में मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. मामले में छोटा राजन के अलावा 3 और आरोपियों को सजा सुनाई गई है. छोटा राजन समेत बाकी सभी को 2 साल की सजा सुनाई गई है.

मामला साल 2015 में पनवेल के एक बिल्डर से 26 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगने का है. पैसों के लिए छोटा राजन के आदमी बिल्डर को धमकाते थे और जान से मारने की धमकी देते थे, जिसके बाद बिल्डर से शिकायत की थी.

साल 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी जिसके एवज में एजेंट परमानंद ठक्कर (वांटेड अपराधी) को 2 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में देना तय हुआ था. लेकिन ठक्कर को और पैसे चाहिए थे जो कि वाजेकर को मंजूर नहीं थी. जिसके बाद ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क साधा और बिल्डर को धमका कर दो करोड़ से ज्यादा की रकम वसूलने को कहा.

इस मामले में चार आरोपी हैं. इनके नाम सुरेश शिंदे और लक्ष्मण निकम उर्फ दादया सुमित विजय मात्रे और छोटा राजन हैं. इस मामले में पुलिस अब भी एजेंट परमानंद ठक्कर की तलाश कर रही है.

छोटा राजन को 2015 में बाली से भारत लाया गया था. फिर उस पर लगे सारे मामले सीबीआई को ट्रांसफर हो गए थे. उसी में से यह एक मामला भी है यह मामला पनवेल में रजिस्टर किया गया था. इसी मामले पर मुंबई के सेशंस कोर्ट अपना जजमेंट दिया.

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