हाई कोर्ट ने रद किया पीसीएस प्री 2016 का परीक्षा परिणाम

09_12_2016-09-12-2016-up-1परिणाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पीएससी को गलत उत्तर हटा कर सही उत्तर के मुताबिक रिवाइज्ड कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस की परीक्षा में गलत सवाल के मामले में आज परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2016 में पूछे गए सवालों के गलत उत्तर के मामले में सुनवाई के दौरान परीणाम को रद करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मामले में उत्तर प्रदेश पीएससी को गलत उत्तर हटा कर सही उत्तर के मुताबिक रिवाइज्ड कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।

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इस मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। सुनील सिंह और अन्य की दाखिल याचिका पर आज जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस एम के गुप्ता की स्पेशल बेंच ने अपना फैसला सुनाया ।

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कोर्ट ने कहा कि प्री परीक्षा 2016 का परिणाम रद करने के साथ चार प्रश्नों के उत्तर बदलिए/ एक प्रश्न डिलीट कीजिये / रिजल्ट में जो बाहर हो रहे हों उन्हें बाहर कीजिये और जो नये छात्र रिजल्ट में आ रहे हों उन्हें रिजल्ट में शामिल कीजिये। इसके बाद उनका मेंस कराइये। तब तक आयोग सभी प्रक्रिया को रोक दे।

 

 

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