सावधान: इनकम टैक्स Returns नहीं किया फाइल , तो देना पढ सकता हैं 5000 रुपये का जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2018 है। ऐसे में सुनिश्चित करें की आपकी ओर से फाइल की गई रिटर्न ठीक है। कई बार करदाता जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर देते हैं जिस कारण उनकी कर देनदारी तो प्रभावित होती ही है साथ ही आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है।

31 जुलाई तक नहीं भरा तो कितनी पेनल्टी देना होगी

5 लाख रुपए से कम income है तो आपको 1 हजार रुपए की पेनल्टी।
5 लाख रुपए से ज्यादा income है तो 5 हजार रुपए की पेनल्टी।
यदि आप 31 दिसंबर तक फाइल नहीं करते हैं तो 10 हजार रुपए की पेनल्टी देना होगी।

आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त न भूलें ये बातें

कुछ करदाता नाबालिग बच्चे के नाम से निवेश करते हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, बॉन्ड्स आदि। इस तरह के निवेश पर हर साल ब्याज मिलता है। लोगों को लगता है कि यह तो नाबालिग बच्चों का है, यह सोचकर ही वो आईटीआर में इसका उल्लेख नहीं करते हैं। जबकि इनकम टैक्स कानून के तहत इनका विवरण देना जरूरी होता है।

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