इलाहाबाद : मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ली गई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में लगाईं गई एक याचिका पर अब बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें अंग्रेजी विषय के लिए सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू में गंभीर विरोधाभास का आरोप लगाया गया है.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- जॉब के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते है अप्लाई बताया जा रहा है क़ी अदालत ने बोर्ड को अपने जवाबी शपथ पत्र में यह खुलासा करने का भी निर्देश दिया है कि बोर्ड ने इंटरव्यू में अंक देने के लिए क्या मापदंड अपनाए थे. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एकल न्यायधीश की पीठ ने शन्नो रानी की याचिका पर 30 मार्च को यह आदेश पारित किया. शन्नो रानी ने बोर्ड द्वारा पिछले साल सितंबर में घोषित चयन सूची को चुनौती दी थी.
बताया जा रहा है क़ी अदालत ने बोर्ड को अपने जवाबी शपथ पत्र में यह खुलासा करने का भी निर्देश दिया है कि बोर्ड ने इंटरव्यू में अंक देने के लिए क्या मापदंड अपनाए थे. न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एकल न्यायधीश की पीठ ने शन्नो रानी की याचिका पर 30 मार्च को यह आदेश पारित किया. शन्नो रानी ने बोर्ड द्वारा पिछले साल सितंबर में घोषित चयन सूची को चुनौती दी थी.
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याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसने लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे, लेकिन उसे इंटरव्यू में केवल 22 अंक दिए गए, जबकि लिखित परीक्षाओं में उससे कम अंक पाने वाले कई उम्मीदवारों को इंटरव्यू में अधिकतम संभव अंक दिए गए हैं. इस याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील में दम को देखते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय की और स्पष्ट किया कि जिस चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, यदि उसके आधार पर कोई नियुक्ति की गई है तो वह इस याचिका के निर्णय से प्रभावित होगी.
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