सलमान की रिहाई के खिलाफ महाराष्‍ट्र सरकार की अर्जी SC में मंजूर

salman_201675_94215_05_07_2016मुंबई। फिल्‍म्‍ अभिनेता सलमान खान की मुसीबते बढ़ने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे सलमान खान को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्‍य मानते हुए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की याचिका के बाद सलमान खान ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था।

सलमान ने एफिडेविट में कहा है कि पुलिस उन्हें इस मामले में फंसा रही है। वह निर्दोष हैं, उन्होंने हादसे वाली रात को शराब पी ही नहीं थी। इसके अलावा सलमान का यह भी कहना है कि वो गाड़ी भी नहीं चला रहे थे।

क्या है मामला?

सितंबर 2002 की आधी रात पार्टी को घर लौट रहे सलमान की लैंड क्रूजर कार हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। बेकरी के बाहर ही नुरुल्लार कुछ अन्यप लोगों के साथ सो रहे थे। सलमान की कार नूरुल्लाी पर चढ़ गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया बरी

हिट एंड रन केस में मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। सलमान खान ने तत्काल इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की जहां से उन्हें अपील का निपटारा होने तक जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2015 में सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात की पुष्टि करने में नाकाम रहा कि सलमान ने शराब पी थी और हादसे के वक्त वे ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर सलमान को सजा संभव नहीं है। साल 2002 में मुंबई में सलमान की कार फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर चढ़ गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

 

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