मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानहानि मामले में भोपाल जिला अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को 2 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।
सीएम शिवराज ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केके मिश्रा ने शिवराज और उनकी पत्नी पर व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाये थे।
बता दें कि यह मामला विशेष सत्र अदालत में चल रहा था। फैसला सुनाने से पहले केके मिश्रा ने कहा है कि मानहानि मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे।