नई दिल्ली Supreme Court ने State Bank Of India के नेतृत्व में बने बैंकों के समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कारोबारी विजय माल्या को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर अपनी सभी संपत्तियों की जानकारी जानकारी साझा करें।
कोर्ट ने 24 नवंबर को मामले की अलगी सुनवाई करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बने बैंकों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि विजय माल्या को वापस भारत लाकर उनके कर्ज का भुगतान करने के मामले में अदालत दखल दे।
26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि वह अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी बैंकों के समूह को दे। बैंकों ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि माल्या ने उन्हें जो जानकारी दी है वह अस्पष्ट है। बैंकों ने माल्या के इस आरोप को भी निराधार बताया है जिसमें उसने कहा था कि सभी 17 बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपये का पेमेंट करने की उनकी तीन याचिकाओं को ठुकरा दिया था।
Vijay Malya के ऊपर विभिन्न बैंकों का 6,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कर्ज है। इससे पहले भी Supreme Court ने केंद्र सरकार से Malya के बारे में जानकारी मांगी थी जिस पर जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया था कि माल्या अभी इंग्लैंड में है।