लाभ का पद मामले में आप के 20 विधायक फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए है। दिल्ली सरकार के इन विधायकों ने इस बार हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आयोग ने विधायकों को उनके खिलाफ शिकायत देने वालों संग जिरह करने से रोक दिया है। आयोग ने 17 जुलाई को जिरह संबंधी विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया था। आयोग अब पूर्व में दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार लाभ का पद मामले में सुनवाई कर रहा है। लाभ का पद की परिभाषा तय करने के लिए चुनाव आयोग 23 जुलाई को अंतिम सुनवाई करेगा।
लाभ का पद मामलाः आप विधायक चुनाव आयोग के खिलाफ फिर पहुंचे हाई कोर्ट
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 20 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ का पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप विधायकों की सुनवाई ठीक से नही हुई है, इसलिए इस मामले में आयोग फिर से सुनवाई करे जिसके बाद चुनाव आयोग ने विधायकों को फिर से सुनवाई के लिए बुलाया था।