नैनीताल। हाईकोर्ट ने धार्मिक महत्व वाले तीन जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा। हरिद्वार निवासी उदय नारायण तिवारी की याचिका पर गुरुवार को न्यायाधीश राजीव शर्मा और आलोक सिंह की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
अदालत ने ऋषिकेश में शराबबंदी के बावजूद शादियों और अन्य आयोजनों में बैंक्वेट हॉल और घरों में शराब परोसे जाने पर भी नाराजगी जताई। कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या अन्य परिसर में शराबियों को एकत्रित नहीं करे। यह आदेश सभी जिलों पर लागू होगा।
गुरुद्वारों के पांच किमी दायरे में तंबाकू पर रोक अदालत ने नानकमत्ता, रीठासाहेब और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारों के पांच किमी के दायरे में तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी शैक्षणिक संस्थानों, धर्मस्थलों, चिकित्सालयों के एक किमी के दायरे में शराब की कोई दुकान नहीं खोली जाए।