सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में वित्र मंत्रालय ने ये बातें कही है। प्रेस रिपोर्ट का कहना है कि आरटीआई प्रश्न के जवाब में, मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों पर जानकारी आरटीआई कानून के तहत खुलासे से छूट है और अभी उनकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि अभी इन रिपोर्ट्स को संसद के पास नहीं भेजा गया है।
मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि आरटीआई कानून, 2005 की धारा 8 (1) (सी) के तहत इस सूचना का खुलासा न करने की छूट है। तीनों संस्थानों से मिली रिपोर्ट्स की सरकार समीक्षा कर रही है. इन रिपोर्ट्स को सरकार के जवाब के साथ अभी तक वित्त पर स्थायी समिति के जरिये संसद में नहीं रखा गया है।
दिल्ली के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP), नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (NCAIR) के अलावा फरीदाबाद के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (NIFM) ने यह रिपोर्ट्स तैयार की हैं। एनआईपीएफपी, एनसीएईआर और एनआईएफएम की रिपोर्ट्स सरकार को क्रमश: 30 दिसंबर, 2013, 18 जुलाई, 2014 और 21 अगस्त, 2014 को मिली हैं।
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