प्रेमी के दोस्‍त संग उसकी प्रेमिका संबंध हो जाने के बाद प्रेमी ने की दोनों की हत्या, पढ़े पूरी खबर

बदलापुर थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व प्रेमी-प्रेमिका की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी ने गुरुवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000 अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।

घटना की प्राथमिकी मृतका प्रतिमा के पिता वीरेंद्र सिंह निवासी कोटन ढेमा ने दर्ज कराया था तथा मृतक प्रशांत के पिता दिनेश कुमार उपाध्याय ने भी थाना बदलापुर में तहरीर दिया था। बताया कि प्रतापगढ़ निवासी नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान दिनेश के पुत्र प्रशांत उपाध्याय की हार्डवेयर के दुकान के बगल में थी। नवीन और प्रशांत में दोस्ती थी। नवीन की ढेमा निवासी प्रतिमा से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। धीरे-धीरे प्रतिमा प्रशांत की ओर आकर्षित हो गई।नवीन प्रशांत से जलन रखने लगा। जानकारी होने पर प्रशांत के पिता ने उसे मुंबई भेज दिए।

12 दिसंबर 2016 को प्रशांत घर आया था। दूसरे दिन पूरालाल प्राइमरी स्कूल में दोस्तों की दावत किया। जिसमें नवीन सिंह के अलावा गोलू उपाध्याय, कृपाशंकर निवासी बदलापुर तथा प्रतिमा भी मौजूद थी। इसके बाद 20 दिसंबर 2016 को दोपहर बाद तीन बजे दिन में सूचना मिली कि प्रतिमा व प्रशांत का शव प्रशांत की हार्डवेयर की दुकान पर पड़ा है। वीरेंद्र आदि पहुंचे तो प्रतिमा तथा प्रशांत का शव वहां पड़ा था। आरोप लगाया कि नवीन, गोलू व कृपाशंकर ने मिलकर दोनों की हत्या कर दी थी। तमंचा तथा दो मोबाइल गद्दे पर पड़ा हुआ था।

पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की तो वहीं एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने गवाहों को पेश किया। आरोपितों का मृतकों के साथ संबंध, अंतिम बार सभी का साथ देखा जाना, आरोपितों का घटना के बाद कई दिनों तक फरार रहना, प्रतिमा व प्रशांत की मौत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न दे पाना आदि तथ्यों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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