विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट निर्माण के लिए जहां निवास कर रहे हैं उसी क्षेत्र के पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। पहली बार हुए इस बदलाव के बाद अब आवेदक देश के किसी भी शहर से आवेदन जमा कर सकेगा, भले ही वह किसी दूसरे शहर का बाशिंदा हो।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में संपन्ना हुई विदेश मंत्रालय की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इस परिवर्तन से देश के उन लाखों युवाओं की परेशानी दूर हो जाएगी जो कि पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दूसरे शहरों में निवास कर रहे हैं।
इसके अलावा नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में निवासरत कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। उदाहरण के लिए भोपाल का कोई आवेदक अस्थायी रूप से चार छह महीने से बेंगलुरु में रह रहा है तो भी वह बेंगलुरु से आवेदन जमा कर सकता है। उसके मौजूदा पते पर ही पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से यह संशोधन लागू कर दिया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि अब कोई भी आवेदक अपनी इच्छानुसार संबंधित शहर में आवेदन दे सकेगा। पासपोर्ट कार्यालय आवेदक के गृह जिले से दस्तावेजों का सत्यापन करा लेगा। संबंधित शहर से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी बुला ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बदलाव से आवेदकों को काफी सुविधा होगी।
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