इस्लामाबाद | पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पनामा पेपर्स मामले में 28 जुलाई को आए फैसले के खिलाफ शुक्रवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके बच्चों की समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया. डॉन ऑनलाइन के अनुसार, अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की बहस पूरी होने के बाद समीक्षा याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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पांच जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की
न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस मामले में अदालत के 28 जुलाई को आए फैसले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया था और शरीफ, उनके बच्चों बेटे हुसैन और हसन और बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदार और वित्त मंत्री मोहम्मद डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निर्देश दिए थे.