मंत्रालय ने मोटरसाइकिल और कार सहित सभी तरह के वाहन चलाने वाले लोगों को चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अब 5000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है। ऐसे में चलान से बचने के लिए वाहन चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखना जरूरी है। वहीं पीछे बैठे व्यक्ति के हेसमेट न लगाने पर 1000 रुपये का चालान कटेगा। साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए रद्द हो सकता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना भी पड़ेगा महंगा
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों ही सजा दी जा सकती है। वहीं दूसरी ऐसा करने पर 2 साल की कैद और/या 15000 का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सात जून से 13 जून तक कुल 48,412 चालान जारी किए हैं। इनमें से 48,311 चालान ऑनलाइन और 101 हाथोंहाथ जारी किए गए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग जैसे रास्तों पर कार और टैक्सी के लिए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाजार और आवासीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
मौजूदा व्यवस्था में कई बार हमारा चालान ऑनलाइन काट लिया जाता है और हमें फोन पर मैसेज करके इस बात की सूचना दे दी जाती है। इस तरह से हमें चालान कटने की जानकारी होती है। कई बार चेकिंग में पकड़े जाने पर हमें पुलिसकर्मियों को भी पैसा देना पड़ता है। ऑनलाइन चालान के मामले में कई बार हमारा चालान तो कटता है पर मैसेज में हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में आप नीचे बताए गए तरीके से अपने चालान का स्टेटस पता कर सकते हैं।
कैसे पता करें चालान कटा या नहीं
अपने चालान का स्टेटस पता करने के लिए सबसे पहले echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऑप्शन दिखाई देगें। आप वाहन नंबर का विकल्प चुनकर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरें। अब कैप्चा कोड डालने के बाद ‘Get Detail’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं।
कैसे जमा करें E-Challan
E-Challan जमा करने के लिए चालान के आगे दिए गए ‘Pay Now’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपके सामने राज्य की ई-चालान पेमेंट वेबसाइट स्क्रीन पर खुल जाएगी। यहां आपको चालान भरने के लिए कन्फर्मेशन मांगा जाएगा। यहां आप ऑनलाइन ऑप्शन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका चालान जमा हो जाएगा।