प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवा बाधित करने या सड़क पर कूड़ा फेंकने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने ऐसा करने वालों को जेल भेजने का सुझाव दिया है। इसके अलावा मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) व दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट की पीठ ने उनकी इस याचिका को उस जनहित याचिका के साथ संबद्ध कर दिया था, जिसमें संविदा पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान शास्त्री भवन व रेल भवन के सामने कूड़ा फेंकने का मामला उठाया गया था।