INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पी. चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने कहा कि यदि इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट सहित शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए कठिन हो जाएगा.

अदालत ने तर्क देते हुए कहा है कि जनहित में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है. इस अपराध की वजह से आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है. उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी.
INX मीडिया मामले में पहली दफा 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा पी. चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उन्हें 5 सितंबर को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था. तभी से पी. चिदंबरम तिहाड़ जेल में कैद हैं. बता दें कि 8 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद 8 नवंबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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