गुरुग्राम के भोंडसी स्थित नामी स्कूल में 8 सितंबर 2017 को सात साल के मासूम प्रिंस की हत्या करने वाले आरोपी छात्र भोलू को पंजाबा हरियाणा कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
आरोपी छात्र भोलू की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 7 नवंबर को गिरफ्तार हुए आरोपी को आने वाला समय बाल सुधार गृह में ही गुजारना होगा।
बता दें कि बीते साल गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में 11वीं के एक छात्र ने सिर्फ इसलिए एक मासूम छात्र की हत्या कर दी थी क्योंकि वह परीक्षा और पीटीएम टालना चाहता था।
इस मामले में पहले गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर अशोक को आरोपी मानकर गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में ये केस सीबीआई के हाथ में जाने पर अशोक को इस मामले से बरी कर दिया गया और प्रिंस के ही स्कूल के 11वीं के छात्र भोलू को उसकी हत्या का आरोपी बनाया गया।
भोलू को सीबीआई ने 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था तब से ही वह बाल सुधार गृह में रह रहा है। आज उसकी जमानत याचिका रद्द होने के बाद आगे भी उसे वहीं रहना होगा।
इस हत्याकांड के बाद पूरा देश में आक्रोश छा गया था। इसके बाद से ही सीबीआई ने स्कूलों के लिए कई नई गाइलाइन्स बनाईं।