कोरोना संकट: अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध लागू रहेगा मोदी सरकार

देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा को बंद रखने का फैसला किया है। शुक्रवार को जारी एक आदेश के अनुसार कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर प्रतिबंध 15 जुलाई तक लागू रहेगा।

हालांकि, डीजीसीए ने कहा है कि स्थितियों के अनुसार चयनित मार्गों पर कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रतिबंध कारगो ऑपरेशन (माल ढुलाई) और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा।

बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान रेल और विमान सहित सभी प्रकार के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी।

हालांकि, 31 मई के बाद सरकार ने लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देनी शुरू की, जिसके तहत घरेलू उड़ानों को अनुमति दे दी गई है।  नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिनों कहा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार जुलाई में कोई फैसला कर सकती है।

पुरी ने कहा था कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण अनुमान के मुताबिक फैसला है और उड़ानों को संचालित करने की व्यवस्था और संबंधित देश तैयार हो जाते हैं तो सरकार जुलाई में इसे लेकर कोई फैसला करेगी।

इससे पहले गुरुवार को रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के संचालन पर लगी रोक को आगे बढ़ाने का एलान किया था। बोर्ड ने कहा था कि 12 अगस्त तक सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर, लोकल और ईएमयू ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अगर 12 अगस्त तक किसी व्यक्ति का सामान्य ट्रेन में आरक्षण है तो उसे टिकट की पूरी कीमत वापस की जाएगी।

 

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