कोविड-19 महामारी ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) से निकाले गए हर व्यक्ति को अस्वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। एक साल पहले नागरिकों का अंतिम दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। एनआरसी के राज्य समन्वयक हितेश शर्मा ने मंगलवार को कहा कि निचले स्तर के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी महामारी से जुड़े काम में व्यस्त हैं। ऐसे में वे एनआरसी से बाहर निकाले जाने के वास्तविक कारणों को बताने वाले आदेश की फिर से जांच नहीं कर सकते।
अस्वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होनी थी, लेकिन अब महामारी के थमने की प्रतीक्षा करनी होगी।यह बताते हुए कि बाहर निकाले गए हर व्यक्ति को अस्वीकृति आदेश जारी किया जाना है, उन्होंने कहा कि इस आदेश को दूसरे आदेश की जरूरत होगी। इस आदेश में अंतिम एनआरसी से निकाले जाने का वास्तविक कारण बताया गया है। अस्वीकृति आदेश संबंधित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में 120 दिनों के भीतर अपील कर सकेंगे।
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