अगर आप नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। एक सितंबर से देश में नई गाड़ियां खरीदना महंगा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से नई गाड़ियों की बिक्री पर थर्ड बीमा कराना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों के लिए दो साल का और नए दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होगा। इससे नई गाड़ी खरीदते वक्त आपको बीमा के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। इसका सीधा असर नए वाहनों की कीमत पर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर नए वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लोग नए वाहन लेते समय तो एक वर्ष के लिए बीमा कराते हैं, लेकिन बहुत से वाहन स्वामी इसके बाद बीमा रीन्यू नहीं कराते हैं। बहुवर्षीय बीमा के पक्ष में वकील गौरव अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि थर्ड पार्टी बीमा केवल नए वाहन खरीदते समय होता है। इसके बाद 66 फीसद से ज्यादा लोग बीमा नहीं कराते हैं। इसलिए एक बार में ही वाहन के पूरे साल का थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए।