मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 28 जुलाई से लागू हो गई है। इसके चलते सभी भर्ती और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसा एक पत्र विधानसभा के अपर सचिव के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इसे फर्जी करार दिया है। वैसे भी आचार संहिता को लेकर विधानसभा से ऐसे कभी आदेश जारी होते भी नहीं हैं।
विधानसभा सचिवालय के नाम से 23 जुलाई की तारीख में जारी फर्जी आदेश में बताया गया कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए 28 जुलाई को आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। शासकीय कार्यलयों में पदस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भर्ती और नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। ऐसी सभी भर्ती और नियुक्ति को निरस्त कर दें और चुनाव के बाद ही नियुक्ति पत्र के साथ नियुक्ति दें।
विधानसभा सचिवालय के अपर सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पत्र की भाषा और क्रमांकों का जो इस्तेमाल किया गया है उससे ही साफ हो जाता है कि पूरा मामला फर्जी है। वैसे भी विधानसभा सचिवालय इस तरह का कोई आदेश जारी ही नहीं करता है।
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