नई दिल्ली : रेप केस मामले में फंसे प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद करीम मोरानी ने आज हैदराबाद में खुद को सरेंडर कर दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने पहले ही सरेंडर करने की समय-सीमा को बढ़ाने से भी मना कर दिया है। खबरों की मानें तो याचिका खारीज करने के बाद मोरानी ने हैदराबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं आज करीम ने हैदराबाद में खुद को सरेंडर कर दिया है। साल 2014 में दिल्ली की एक युवती ने मोरानी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में पिछले 5 सितंबर को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी और 22 सितंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने फिल्म प्रोड्यूसर को इस मामले के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
पीड़ित ने बताया था एक दोस्त की शादी में उसकी मुलाकात मोरानी से हुई थी। मोरानी दुल्हन के चाचा हैं और वे भी उस शादी में आए थे। उसके बाद मोरानी ब्लैकमेल कर उसका रेप करते रहे। यही नहीं मोरानी 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भी आरोपी हैं।