नौकरी छोड़ने, निकाले जाने या फिर रिटायर होने के बाद भी किसी कर्मचारी को उसके ईपीएफखाते में मौजूद पैसे पर जो ब्याज मिला उसपर टैक्स देना होगा। कर्मचारी के खाते में जमा हो रहे पीएफ पर जो ब्याज मिलेगा वह टैक्स के दायरे में आता है। यह बात आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) की बेंगलुरु बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कही है।
फैसले में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है तो उसका EPF अकाउंट चालू रहता है जिसपर उसको तबतक ब्याज मिलता रहता है जबतक कि वह पैसे निकालने के लिए अर्जी ना दे। वहीं अगर कोई शख्स 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है तो उसके तीन साल बाद अकाउंट बंद होता है जिसके बाद उसको ब्याज मिलना भी बंद हो जाता है।
एक शख्स बेंगलुरू की सॉफ्टवेयर कंपनी में 26 साल काम करने के बाद 2012 में रिटायर हो गया था। रिटायर होने के वक्त उसके अकाउंट में 37.93 लाख रुपए थे। उसने वह पैसा 9 साल बाद 2011 में निकाले, तब वह 37.93 से बढ़कर 82 लाख रुपए हो गए थे। इसमें 44 लाख रुपए का ब्याज भी शामिल था। शख्स ने बिना टैक्स दिए वह पैसे निकाल लिए। सुनवाई में ITAT ने माना कि रिटायरमेंट के बाद मिले ब्याज पर टैक्स देना होगा।