नई दिल्ली 2013 के हैदराबाद Blast में इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आंतकी यासीन भटकल और तहसीन अख्तर उर्फ मोनू समेत पांच को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट उन्हें 19 दिसंबर को सजा सुनाएगा।
देश में यह पहला मामला है जब प्रतिबंधित संगठन आइएम के किसी सदस्य को आतंकवादी घटना में दोषी पाया गया है। जानकारी के अनुसार तहसीन बिहार के समस्तीपुर के कल्याणपुर का मूल निवासी है। उसने 27 सितंबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश भी रची थी। हैरत की बात तो यह है कि मोदी की उस चुनावी रैली के सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के खिलाफ अभी तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो सका है।
गांधी मैदान में हुए ‘पटना ब्लास्ट’ के तीन साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। जबकि, उसी साल करीब छह महीने पहले हुए हैदराबाद ब्लास्ट में कोर्ट ने उसे दोषी कारार दे दिया है। गांधी मैदान ब्लास्ट में आइएम के 11 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लेकिन इनमें तहसीन शामिल नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पटना ब्लास्ट में उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल किया जा सकता है।
बता दें कि समस्तीपुर जिले के मनियारपुर गांव के रहने वाले तहसीन को 2014 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। वह एक राजनेता के परिवार से जुड़ा है। उसके खिलाफ गया बम ब्लास्ट आधा दर्जन अन्य आतंकी घटनाओं के मामले चल रहे हैं।