रांची: झारखण्ड के दुमका जिले में नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में जिला अदलात ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला जज तौफिकुल हसन की बेंच ने आरोपी को यह सजा सुनाई है.
बता दें कि यह मामला 2016 का है, जहां तीन बच्चों के पिता मनोज कुमार सिंह ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था और बाद में पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस बीच में नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. इसके बाद लड़की ने शादी के लिए दबाव डाला, तो मनोज ने उसके साथ मारपीट की और पीड़िता को वहां से भगा दिया. जिसके बाद पीड़िता ने 2018 में मुफस्सिल थाने में केस दर्ज कराया था.
अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह को अदालत में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने मनोज कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की राशी नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा थे, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से वकील वरुण मंडल ने केस की पैरवी की.