नैनीताल। हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की खंडपीठ ने अस्थायी-संविदा पुरुष कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश का हकदार माना है।
शांति मेहरा और अन्य ने याचिका दायर करके कहा था कि अनुबंध के आधार तैनात थीं, लेकिन उन्हें मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन नहीं दिया। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि मेटरनिटी बेनिफिट अधिनियम के तहत सिर्फ स्थायी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal