नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर छह मार्च को सुनवाई के लिये आज सहमत हो गया. शीर्ष अदालत ने हालांकि, कार्ति चिंबरम को एक मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिये जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और उससे कहा कि इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया जाये.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को चुनौती देने के लिये उचित आवेदन दायर करने के लिये समय मांगा. इसके बाद पीठ ने कहा कि इस मामले में छह मार्च को सुनवाई की जायेगी.
कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम के वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपए स्वीकार करने के लिये विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले साल 15 मई को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal