राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सरकार ने कोर्ट को दिए दस्तावेज में कहा गया है कि 7 मुस्लिम देशों पर लगाए गए ‘ट्रैवल बैन’ पर लंबी मुकदमेबाजी के बजाए इसमें बदलाव किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है, ‘मुकदमेबाजी में ज्यादा समय गंवाने के बजाए देश की सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति जल्द कोई रास्ता निकालेंगे।’
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एक फेडरल कोर्ट के जज ने ट्रंप के ‘मुस्लिम बैन’ के खिलाफ आदेश दिया था, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। कोर्ट ने शरणार्थियों और सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध वाले ट्रंप के फैसले पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया था।
ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के विरोध में कहा कि तीनों जज इस निर्णय को गलत समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार ने यह साबित नहीं किया कि इसकी अपील में दम है और न ही यह साबित किया है कि रोक नहीं हटाने से बड़ा नुकसान होगा।
ट्रंप ने 27 जनवरी को ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप सरकार ने तर्क दिया था कि सुरक्षा संबंधी फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस फैसले का दुनियाभर में विरोध हो रहा है।