एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में ट्रायल पर चार साल पहले लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोेर्ट की शरण ली है। सीबीआई की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को नोटिस जारी किया है।
एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में एक दिसंबर 2018 को सीबीआई ने हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (जिनका अब निधन हो चुका है) और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर 2005 में पंचकूला में एजेएल को औद्योगिक प्लॉट अवैध रूप से दोबारा आवंटित करने का आरोप है। कोर्ट को बताया गया कि कि यह रोक 3 अप्रैल 2025 तक लागू थी लेकिन 6 अगस्त 2025 को मामला 27 अक्तूबर 2025 के लिए स्थगित करते समय अनजाने में इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। अप्रैल में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने हुड्डा और गांधी परिवार से जुड़ी एजेएल पर धारा 120-बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत आरोप तय किए थे।