सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बीएस-IV वाहनों की बिक्री पर अप्रैल 2020 के बाद रोक लगा दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएस-4 वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए अप्रैल, 2020 तक का वक्त दिया है, उसके बाद BS-IV वाहनों की बिक्री या रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।
बता दें कि बीते दिनों शहरों में प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार ने बीएस-6 फ्यूल की बिक्री शुरू करने का एलान किया था। दरअसल, बीएस-6 फ्यूल में सल्फर की मात्रा काफी कम होती है जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम फैलता है। वहीं, बीएस-6 वाले वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड का 89 फीसद और पीएम का 50 फीसद कम उत्सर्जन होगा। हालांकि बीएस-4 वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए ग्रेस पीरियड दिये जाने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि देशभर में बीएस-6 उत्सर्जन मानक एक अप्रैल 2020 से लागू होगा। बीएस-4 उत्सर्जन मानक को अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। 2016 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2020 तक बीएस-5 को छोड़ते हुए बीएस-6 उत्सर्जन मानक को देशभर में लागू किया जाएगा|