सुप्रीम कोर्ट से देशभर के NGO को बड़ा झटका लगा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 मार्च तक सभी NGO का ऑडिट करने का आदेश दिया है। मौजूदा वक्त में देश में 32 लाख से ज्याद NGO हैं लेकिन महज 3 लाख के करीब NGO ही अपना बैलेंस सीट दायर करते हैं।