प्रदूषण नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ियों के इंश्योरेंस का नवीनीकरण न किया जाए. ये आदेश पूरे देश में हर तरह की गाड़ियों पर लागू होगा.
इस मामले पर कोर्ट की मदद कर रही पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने एबीपी न्यूज से बात की. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उनसे दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण सर्टिफिकेट सिस्टम के काम न करने पर रिपोर्ट मांगी थी. उन्होंने इसको इंश्योरेंस से जोड़ने की सिफारिश की थी. कोर्ट ने इस सिफारिश को स्वीकार किया. साथ ही, इसे पूरे देश पर लागू करने की बात कह दी है. कोर्ट ने प्रदूषण चेक सेंटर्स के लिए भी नियम कड़े करने की बात कही है. जिससे वो गलत तरीके से गाड़ियों को प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न दे सकें.
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सुनीता नारायण के मुताबिक, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल लागू होना चाहिए. लेकिन चूंकि मामला पूरे देश का है, इसलिए अभी सरकार, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी और सारे विभाग बैठेंगे. इस आदेश पर अमल की टाइमलाइन बनाई जाएगी. सितंबर में मामले की अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी EPCA ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ 28 फीसदी गाड़ियां नियमित प्रदूषण जांच कराती हैं. अगर इसे गाड़ियों के बीमा से जोड़ दिया जाए तो सभी के लिए जांच करवाना ज़रूरी हो जाएगा. इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी.
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