बैंक जिम्मेदार नहीं अगर आपका कोई कीमती सामान या जेवरात लॉकर से चोरी होने पर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक और 19 सार्वजनिक बैंकों ने आपका सामान सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है| आरटीआई के जवाब में साफ कहा गया है कि बैंक लॉकर्स में रखे सामान की सुरक्षा को लेकर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है|
आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले वकील कुश कालरा ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)में बैंकों की ओर से इस खुलासे के बाद शिकायत की है| वकील कुश कालरा ने कहा कि आरबीआई ने लॉकर सर्विस के संबंध में कोई निर्देश नहीं जारी किया है और न ही ग्राहकों के घाटे के आकलन को कोई पैमाना तय किया है|
अभी-अभी: सीएम योगी ने लिया ऐसा गरमा-गर्म फैसला, मुस्लिम संगठनों के छूटे पसीने
इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूको बैंक कैनरा बैंक और अन्य शामिल हैं| लॉकर को लेकर इन बैंकों ने कहा है कि उनके और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा मकान मालिक और किरायेदार के बीच में होता है|