बांदा: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों की गोली मार कर हत्या करने और पांच अन्य सदस्यों को घायल करने के दोषी चार अभियुक्तों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 72-72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव ने गुरुवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) विजय पाल ने परशुराम, मूलचंद्र, राजेश, ललती और अनीता की गोली मार कर हत्या करने और गजराज, कपूरी, शीला, हरीराम व उदयभान को घायल कर देने के 11 साल पुराने मामले में बुधवार को रामरतन, उसके बेटे प्रेमचंद्र, शिवबालक और नरपत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 72-72 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बताया कि छह सितंबर 2006 को जलालपुर थाने के बरहरा गांव में खेत में मवेशी चले जाने के मामूली विवाद में अभियुक्तों ने नरसंहार की घटना को अंजाम दिया था.
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